"NEET-UG 2025: 3 जून से पहले याचिका करने वाले छात्रों को दोबारा मिलेगा परीक्षा का मौका – हाई कोर्ट का बड़ा फैसला"

 



स्थान:

मध्यप्रदेश, इंदौर

मुख्य घटना:
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उन छात्रों को राहत दी है जिन्होंने 5 मई को हुई NEET-UG परीक्षा के दौरान बिजली और आंधी के कारण ठीक से पेपर नहीं दे सके थे।

याचिका का आधार:

  • परीक्षा के समय बिजली चली गई थी

  • आंधी तूफान के कारण सिस्टम बाधित हो गया

  • छात्रों ने परीक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी या तनावपूर्ण वातावरण में देनी पड़ी

हाई कोर्ट का निर्देश:

  • 3 जून से पहले याचिका दायर करने वाले छात्रों को दुबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा

  • यह परीक्षा 15 जुलाई के पहले आयोजित की जाएगी

  • पुनः परीक्षा के परिणाम को ही अंतिम माना जाएगा

  • छात्रों के रिजल्ट को लेकर काउंसलिंग में कोई बाधा नहीं होगी

याचिकाकर्ताओं की मांग:

  • धारा 14 (संविधान का अधिकार समानता) का हवाला देकर छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग की थी

  • कोर्ट ने उनकी याचिका को उचित माना और प्रशासन को उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया

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